रमेश राम (संवाददाता)
चंपावत। *उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, चम्पावत द्वारा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों हेतु बैंको के माध्यम से सस्ती ब्याज दर पर ऋण/अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।* वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जनपद का 05 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें राज्य वित्त पोषित स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 20 हजार रुपए से 1 लाख तक 01 का लक्ष्य, रुपए 1 लाख से रुपए 2 लाख तक 01 का लक्ष्य तथा रुपए 2 लाख से रुपए 5 लाख तक 01 का लक्ष्य तथा रुपए 5 लाख से रुपए 10 लाख तक 02 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें परियोजना हेतु परियोजना लागत का 60 प्रतिशत बैंक ऋण, 25 प्रतिशत अनुदान तथा 15 प्रतिशत लाभार्थी का स्वंय का अंश होगा।
उपर्युक्त के संबंध में आवश्यक जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी आर एस सामंत ने बताया कि पात्रता की शर्तानुसार अभ्यर्थी अल्पसंख्यक वर्ग का हो तथा जनपद चम्पावत का स्थाई निवासी हो। तथा अभ्यर्थी की उम्र 18 से 55 वर्ष से अधिक न हो, इसके अलावा बी०पी०एल० प्रमाण पत्र वाले व्यक्तियों को आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य नहीं है। साथ ही आय प्रमाण-पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है। (ग्रामीण क्षेत्र / शहरी क्षेत्र में रू0 2,50,000/- से अधिक न हो), आवेदन पत्र के साथ अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, स्थाई निवास प्रमाण पत्र की दो-दो प्रमाणित छाँया प्रतियों एंव दो पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य होगा।
इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के ऋण लेने के *इच्छुक व्यक्ति अपना प्रार्थना पत्र सादे कागज पर उक्त समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाँया प्रतियों सहित जिला प्रबन्धक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम कार्यालय तहसील रोड चम्पावत में दिनांक 10 फरवरी 2025 तक जमा करा दें ।* चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। जिसकी सूचना पृथक से दी जायेगी।










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