किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया

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केपीएस चौहान

हरिद्वार । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रशांत जोशी के आदेशानुसार किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
जिला मुख्यालय, रोशनाबाद स्थित प्राधिकरण के हाल में आयोजित कार्यशाला में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। मुख्य अतिथि एवं प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने संयुक्त रूप से कार्यशाला का आरंभ ” हक हमारा है “के साथ किया गया। जिसमें जनपद के विभिन्न विभागों से आए अधिकारीयों जे0जेबी0, सी0डब्लू0सी0, एस0पी0जे0यू0, आर0पी0एफ0, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग व अन्य सदस्यगण ने प्रतिभाग किया । इस कार्यशाला में लॉ इन्टर्न के छात्रों ने पी0पी0टी0 के माध्यम से किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 पर विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गयी। कार्यशाला में किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान न्यायाधीश कंचन चौधरी ने कार्यशाला में प्रतिभागियों के साथ-साथ इंटर्नशिप के छात्र छात्राओं एवं पी0एल0वी0 व अधिकार मित्र को भी किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम-2015 अधिनियम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला का संचालन एडवोकेट रमन कुमार सैनी ने किया । इस कार्यशाला का समापन प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्रदान कर किया । कार्यशाला के अंत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जारी एक मुठ्ठी आसमान एवं डॉन (ड्रग जागरूकता और कल्याण नेविगेशन), योजना 2025 पर जारी वीडियो को सभी प्रतिभागियो को दिखाया गया।

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