740 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को तीन वर्ष की कठोर कैद

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एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

केपीएस चौहान 

हरिद्वार। करीब नौ वर्ष पुराने चरस तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राकेश कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की कठोर कैद और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 28 मई 2017 को थाना कनखल में तैनात उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह रामदेव पुलिया क्षेत्र में शांति व्यवस्था और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान देश रक्षक चौराहे की ओर से बिना हेलमेट मोटरसाइकिल पर आ रहे एक युवक को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। युवक घबराकर मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास मौजूद प्लास्टिक के डिब्बे में गुलाबी रंग की पन्नी में रखी 740 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ में उसने अपना नाम अरविंद पुत्र अतर सिंह, निवासी ग्राम बादशाहपुर, थाना पथरी, हरिद्वार बताया। बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राकेश कुमार सिंह ने आरोपी अरविंद कुमार को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष की कठोर कैद तथा 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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