केपीएस चौहान
हरिद्वार। 13 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर कई बार दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट लक्ष्मण सिंह ने आरोपी विक्की को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कठोर कैद व 70 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि दो दिसंबर 2023 की शाम साढ़े छह बजे क्षेत्र में एक 13 वर्षीय लड़की अपने घर से बिना बताए कही चली गई थी। परिवार वालों के आसपड़ोस व रिश्तेदारों में तलाश करने पर भी लड़की का पता नही चला था। जिसके बाद परिवार वालों ने शक जाहिर करते हुए जहां आरोपी विक्की के खिलाफ एक लिखित शिकायत पुलिस में दी थी। जिसमें आरोपी विक्की उनके घर के पास एक गोदाम में काम करता था, वहीं पीड़ित लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है।घटना के सवा माह के बाद पुलिस ने पीड़ित लड़की को आरोपी विक्की के कब्जे से बरामद कर परिवार वालों को सौंपा था। पुलिस की पूछताछ में पीड़ित लड़की ने आरोपी युवक पर अपहरण कर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी विक्की पुत्र दलवीर सिंह निवासी ढाकिया नुरू थाना बिलारी जनपद मुजफ्फरनगर यूपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भिजवा दिया था। न्यायालय ने अभियुक्त विक्की को 20 वर्ष कठोर कैद व 70 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नही देने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।












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