बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माने की हुई सजा

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के.पी.एस.चौहान

हरिद्वार। आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को स्पेशल कोर्ट पोक्सो / अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण सिंह ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि एक मार्च 2025 को थाना पथरी क्षेत्र में एक दंपति मजदूरी करने के लिए खेत में काम कर रहे थे। तभी कमरे के पास सड़क पर खेल रही पीड़ित बच्ची को उसकी माता ने मुर्गा फार्म पर मुर्गा लेने के लिए भेजा था। काफी देर तक वापस न आने पर बच्ची को उसके परिजन आसपास ढूंढने लगें थे। तभी पीड़ित बच्ची को ढूंढते हुए उसके पिता गन्ने के खेत में पहुंचे तो देखा कि आरोपी दयानंद मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा है। पिता के शोर मचाने पर आरोपी वहां से भागने लगा। पीडिता के पिता आरोपी को पकड़ने के लिए उसके पीछा किया तो उसने बंदूक दिखाकर डरा दिया था। लहू लुहान हालत में बच्ची के परिवार वाले उसे पुलिस और अस्पताल लेकर गए थे। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी दयानंद पुत्र पृथ्वी सिंह निवासी ग्वाल पारा जनपद मधेपुरा बिहार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। वादी पक्ष ने मुकदमे में 10 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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