गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को हुई पांच साल की सजा

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केपीएस चौहान

हरिद्वार। गैर इरादतन हत्या के मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर के श्रीवास्तव ने गाड़ी चालक को दोषी पाते हुए 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता अनुज सैनी ने बताया कि सुखपाल पुत्र रम्मू निवासी रायसी लक्सर ने 12 फरवरी 2023 को थाना बहादराबाद में एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने कहा था कि उसका पुत्र सागर चुटकी बैंड गागल हेड़ी सहारनपुर से 10 फरवरी 2023 की शाम को बहादराबाद में एक शादी समारोह में बाजा बजाने आया हुआ था। रात्रि में करीब 12:15 बजे बारात सरदार फार्म हाउस बहादराबाद पहुंची थी और बारात चढ़ाई के संबंध में बार द्वारी की रस्म चल रही थी तभी अचानक एक स्कॉर्पियो कार एच आर 70 बी 7063 बहादराबाद की ओर से बड़ी तेजी से आई और गाड़ी ड्राइवर ने बाजा बजा रहे तथा बारात में नाच रहे लोगों पर तेज रफ्तार से गाड़ी चढ़ा दी थी। जिससे बाजा बजा रहे सागर की मौके पर मौत हो गई थी और काफी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना में दूल्हे मिथुन का भाई प्रियांशु भी गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसके बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। सुखपाल की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने उस स्कॉर्पियो गाड़ी चालक राकेश कुमार सैनी पुत्र रघुवीर सैनी निवासी फतेहपुर सहारनपुर को 13 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी राकेश कुमार सैनी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या करने के संबंध में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे में वादीक्षपक्ष की ओर से तेरह गवाहों का साक्ष्य कराया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी राकेश कुमार सैनी को दोषी पाते हुए 5 कारावास तथा दस हजार रुपए जुमाने की सजा सुनाई है।

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