किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका हुए खारिज

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केपीएस चौहान

हरिद्वार। किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट/एडीजे चंद्रमणि राय ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 20 जुलाई 2023 की सुबह थाना सिडकुल क्षेत्र में एक 15 वर्षीय छात्रा स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। जो रास्ते में से कहीं लापता हो गई थी। काफी तलाश करने पर नहीं मिली थी। पिता ने सिडकुल थाने में पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के संबध में आरोपी जितेंद्र के खिलाफ एक तहरीर दी थी।घटना के काफी दिनों के बाद पुलिस ने पीड़ित किशोरी को बरामद किया था। तब पीड़िता ने बताया था कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ कार में ले गया था। पीड़िता ने आरोपी व उसके परिवार वालों पर अपने घर ले जाकर मंदिर में शादी कर कई बार दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया था। पुलिस ने पिता की तहरीर पर आरोपी जितेंद्र सिंह उर्फ पिपेंद्र पुत्र मोहन सिंह निवासी ग्राम संजरपुर सुल्तानपुर, थाना छजलैट जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। घटना से संबंधित न्यायालय में लंबित मुकदमे में पीड़ित किशोरी एवं उसके पिता द्वारा दिए अपने बयानों में घटना की पुष्टि की है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत का खारिज कर दी है।

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