दुष्कर्म के आरोपी हॉकी कोच की जमानत याचिका हुई खारिज

के.पी.एस.चौहान

हरिद्वार। 16 वर्षीय नेशनल हॉकी महिला खिलाड़ी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी हॉकी कोच की जमानत याचिका प्रभारी विशेष न्यायालय पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि पीड़िता माह जनवरी में रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया स्टेडियम पर 38वें नेशनल हॉकी गेम्स के सलेक्शन कैंप में आई हुई थी। जिस होटल में पीड़ित खिलाड़ी अन्य महिला खिलाड़ियों के साथ ठहरी हुई थीं, उसी होटल में आरोपी हॉकी कोच भी ठहरा हुआ था। आरोप है कि घटना वाली रात पौने सात बजे आरोपी कोच ने पीड़ित खिलाड़ी को अपने कमरे में बुलाकर बलात्कार किया। पीड़ित खिलाड़ी की शिकायत पर आरोपी कोच भानु प्रकाश अग्रवाल पुत्र रविन्द्र कुमार निवासी पिथौरागढ़ चुंगी टंकपू थाना टनकपुर जनपद चंपावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी कोच को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय ने आरोपी कोच भानूप्रकाश अग्रवाल की जमानत याचिका दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खारिज कर दी है।

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