हत्या के आरोपी की जमानत याचिका हुई खारिज

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केपीएस चौहान

हरिद्वार। हत्या करने के आरोपी की जमानत याचिका पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण वोहरा ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता वीरेश चंद कौशिवा ने बताया कि 17 जुलाई 2025 को सिडकुल क्षेत्र में नीटू की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया था। घटना के तीन दिन बाद बड़े भाई राकेश सिंह ने सिडकुल थाने में अज्ञात हत्यारों के खिलाफ अपने भाई नीटू की हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच व कॉल डिटेल के आधार पर नीटू की हत्या में आरोपी छोटा व अकबर की भूमिका प्रकाश में आई थी। पुलिस जांच में शिकायतकर्ता भाई की पत्नी सोनिया पर नीटू के हिस्से का घर कब्जाने की नीयत से हत्यारोपियों को पांच लाख रुपए की फिरौती देकर हत्या कराने का आरोप है। आरोप है कि शिकायतकर्ता की पत्नी व मृतक नीटू की आरोपी भाभी सोनिया ने षड्यंत रचकर हत्यारोपी छोटा से देवर नीटू की हत्या करवाई थी। मृतक नीटू के सिर पर गंभीर चोटे आई हुई थी। पुलिस ने सभी हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। मामले की सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने हत्यारोपी छोटा पुत्र शहीद निवासी ग्राम हजारा ग्रांट सिडकुल की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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