पंजनहेड़ी गोलीकांड में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने की खारिज

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के.पी.एस. चौहान

हरिद्वार। पंजनहेड़ी गोलीकांड में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह ने बताया कि 28 जनवरी 26 को गांव पंजन हेडी़ स्थित ऊषा टाउनशिप कॉलोनी में मातृसदन की ओर से की गई अवैध प्लॉटिंग करने की शिकायत पर जांच करने प्रशासन की टीम पहुंची थी। तभी वहां पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष कॉलोनाइजर अमित चौहान व शिकायतकर्ता के साथ पहुंचे अतुल चौहान,भाजयुमो के प्रदेश मंत्री तरूण चौहान व अन्य के बीच मारपीट हो गई थी इसी दौरान चली गोली में अमित चौहान के भाई सचिन चौहान व रिश्तेदार कृष्णपाल को गोली लगी थी। आरोप है कि सभी आरोपी पूर्व नियोजित इरादे से मौके पर पहुंचे और घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित पक्ष ने मामले में आरोपी अतुल चौहान, तरुण चौहान,गौरव चौहान,अभिषेक चौहान उर्फ सिम्मी व अभिषेक के खिलाफ जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी अतुल चौहान ने स्वयं कनखल थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया था, जिसपर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। एक अन्य आरोपी मातृसदन के स्वामी सुधानंद को पूर्व में अग्रिम जमानत अर्जी मिल चुकी है। गुरुवार को उक्त मामले में नामजद आरोपी अभिषेक चौहान उर्फ सिम्मी व गौरव चौहान की ओर से अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय में पेश की गई। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता उत्तम सिंह चौहान ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि आरोपी निर्दोष हैं और रंजिशन झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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