केपीएस चौहान
हरिद्वार। नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला जज एफ टी एस सी /अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी पिता को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 27 फरवरी 2023 को कनखल थाना में आरोपी पिता पर 11 वर्ष की आयु से अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोपी पिता पर घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया था।
पीड़िता ने बताया कि करीब आठ नौ साल से उसके साथ गलत काम करता आ रहा है। अन्य परिजन पीड़िता की बात को अनसुना करते रहे हैं। जिसपर पीड़ित पुत्री ने अपने पिता निवासी कनखल हरिद्वार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था।अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में छह व बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह माता व बहन को पेश किया गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने मोबाइल रिकॉर्डिंग को ठोस सबूत पाया है। पीड़िता ने बताया कि सभी लोग उसकी बात पर यक़ीन नहीं कर रहे थे। तब पीड़िता ने आरोपी पिता व अपने मध्य हुई वार्तालाप की मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर ली थी। उक्त रिकॉर्डिंग का परीक्षण कराया गया था। जिसमें रिकॉर्डिंग की गई आवाज आरोपी पिता की साबित हुई थी।











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