सरकार को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका, प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की अधिसूचना पर रोक

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आर के जोशी

बीकानेर संभाग। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश* दिए हैं कि प्रस्तावित ग्राम *पंचायतों के गठन* को तब तक अधिसूचित नहीं किया जाए, जब तक कि *याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों* को लेकर उच्च स्तरीय समिति के निर्णय को कोर्ट के विचारार्थ प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी
न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ ने यह आदेश प्रस्तावित ग्राम पंचायतों को चुनौती देने वाली लगभग चार दर्जन से ज्यादा* याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन में राज्य सरकार की ओर से 10 जनवरी 2025 को जारी दिशा-निर्देशों की गंभीर अवहेलना की गई है
आपत्तियों पर निष्पक्ष रूप से विचार:
कोर्ट ने कहा कि यह विश्वास है कि जिला कलक्टर सभी आपत्तियों पर निष्पक्ष रूप से विचार करेंगे। साथ ही यह निर्देश भी दिया कि सभी याचिकाओं में उठाई गई आपत्तियों की सूची महाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से समिति को सौंपी जाए और समिति 10 जनवरी, 2025 के दिशा-निर्देशों और कोर्ट की ओर से इंगित बिंदुओं के आधार पर सभी प्रस्तावों पर निर्णय करे।

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