संगीता टॉकीज के मालिक पर लगे आरोपों को पुलिस ने किया खारिज

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अमित कुमार। हरिद्वार । ज्वालापुर पीठ बाजार में बंद पड़े संगीता टॉकीज की संपत्ति की साझेदारी के नाम पर एक उद्योगपति से एक करोड़ हड़प लेने व धोखाधड़ी के आरोपों को गलत पाते हुए ज्वालापुर पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर दी है । उधर संगीता टाकीज के स्वामी ने एस एस पी को प्रार्थना पत्र देकर उद्योगपति पर जलसाजी कर फर्जी समझौता नामा तैयार करने का आरोप लगाया था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित पत्र में संगीता टॉकीज के स्वामी धर्मेंद्र चावला पुत्र किशोरी लाल निवासी हनुमान रोड शाहदरा दिल्ली हाल निवासी कनखल ने कहा कि शिव लोक कॉलोनी निवासी नितिन जैन पुत्र पवन कुमार जैन उन्हें संगीता टॉकीज की संपत्ति को 3 करोड़ 70 लाख रुपए में खरीदने की इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन उनका एडवांस के तौर पर दिया गया 10 लाख रुपए का चेक बाउंस हो गया था। इसके अलावा शेष 41 लाख 50 हजार रुपए का भुगतान भी नितिन जैन ने नहीं किया था। उसके बाद नितिन जैन ने उनसे संपत्ति को बेचने के लिए एक अन्य खरीददार पंकज त्यागी से मिलवाया था। पंकज त्यागी का भी एडवांस में 11 लाख रुपए का चेक भी बाउंस हो गया था। उसके बाद नितिन जैन के मन में लालच आ गया था और उसने एक अन्य व्यक्ति ओपी आहुजा के साथ मिलकर 50 लाख रुपए नगद तथा कुल एक करोड रुपए प्राप्त कराने की बात कह कर एक फर्जी समझौता नामा 25 मई 2023 को तैयार कराया था। उसी फर्जी समझोता नामा के आधार पर नितिन जैन ने ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया दिया था। संगीता टॉकीज स्वामी धर्मेंद्र चावला ने अपनी प्रार्थना पत्र में फर्जी समझौता नाम तैयार करने वाले नितिन जैन आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की थी। सारे मामले की जानकारी मिलने पर ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने जांच करने पर वादी मुकदमा नितिन जैन की ओर से धर्मेंद्र चावला पर दबाव बनाने के लिए पेशबंदी के आधार पर धोखाधड़ी , रुपए हड़पने, गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराना पाया। पुलिस ने मुकदमे के सभी आरोपो को खारिज करते हुए अंतिम रिपोर्ट न्यायालय भेज दी है।

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