राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, रोहालकी में निलंबन विवाद: मुख्य शिक्षा अधिकारी ने समिति अध्यक्ष को जारी किया नोटिस, मांगा जबाव

Spread the love

ए. गुप्ता

हरिद्वार। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, रोहालकी, बहादराबाद में प्रबंधक जयंत चौहान पर 12,96, 140/- गबन का शिक्षा विभाग द्वारा की जांच में सिद्ध हो चुका था। जांच के आधार पर ही भ्रष्ट प्रबन्धक जयंत चौहान को मुख्य शिक्षा आधिकारी द्वारा प्रबंधक जयंत चौहान की प्राथमिक सदस्यता समाप्त करने के साथ प्रबंधक पद से हटा दिया है। प्रबंधक पद से हटाए जाने के बाद भ्रष्ट जयंत चौहान ने अपने सहयोगी प्रबंध समिति के अध्यक्ष अजय चौहान द्वारा प्रधानाचार्य और कनिष्ठ सहायक को बदले की भावना से नियम विरुद्ध निलंबित कर दिया था। नियम विरुद्ध अध्यक्ष अजय चौहान द्वारा किए गए निलंबन के खिलाफ प्रधानाचार्य और कॉलेज के कर्मचारी ने अध्यक्ष अजय चौहान और मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार को गलत तरीके से किए गए निलंबन के संबंध में नोटिस दिया है। प्रधानाचार्य और कॉलेज के कर्मचारी द्वारा भेजे गए नोटिस का संज्ञान लेते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने नियम विरुद्ध किए गए निलंबन को प्रभावहीन करते हुए अध्यक्ष अजय चौहान को कड़ी चेतावनी और प्रबंध समिति को भंग करने का नोटिस दिया है। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के अध्यक्ष अजय चौहान को भेजे गए पत्र में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने लिखा है कि उपयुक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक RIC/126/ निलम्बन / 2025-26 दिनांक 20-03-2025 व पत्रांक RIC/130/निलम्बन /2025-26 दिनांक 23-03-2026 का संदर्भ ग्रहण करे, जो सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं कनिष्ठ सहायक को निलम्बित किये जाने विषयक है। प्रकरण के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य ने अपने पत्र दिनांक 23-03-2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्यालय में उनका उत्पीडन किया जा रहा है और शुल्क सम्बन्धी जांच में मुझे कही भी दोषी नहीं पाया गया है। श्रीमती नीलम सैनी 126 आर्यनगर ज्वालापुर, हरिद्वार ने अपने पत्र दिनांक 23-03-2026 में उल्लेख किया है कि पड्यंत्र के तहत उनके पुत्र अमन सैनी क०स० राष्ट्रीय ३०का० रोहालकी का निलम्बन किया गया है और प्रबन्धक तथा अध्यक्ष द्वारा उनके पुत्र का उत्पीडन किया जा रहा है। उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 के अधीन प्रख्यापित विनियम 2009 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार जांच शिकायत सम्बन्धी प्रकरण पर जांच समिति के माध्यम से जांच करने और दोषी पाये जाने पर प्रबन्ध समिति को दोषी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकार है, लेकिन किसी भी दंड कार्यवाही से पूर्व मुख्य शिक्षा अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। प्रबन्ध समिति द्वारा सम्बन्धितों के विरूद्ध ना तो कोई जांच कार्यवाही की गयी और ना ही अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। अध्यक्ष प्रबन्ध समिति राष्ट्रीय इ०का० रोहालकी, बहादराबाद को किसी कार्मिक, शिक्षक का निलम्बन करने सम्बन्धी अधिकार प्राप्त नहीं है। समिति राष्ट्रीय इ०का० रोहालकी, के पत्रांक RIC/126/निलम्बन /2025-26 दिनांक 20-03-2026 व पत्रांक RIC/130/ निलम्बन /2025-26 दिनांक 23-03-2026 को तत्काल प्रभावहीन करते हुए नियम विरूद्ध कार्य करने के लिए आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त कराये अन्यथा प्रबन्ध समिति भंग करने की कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *