नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर शादी करने वाले दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका हुई खारिज

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केपीएस चौहान

हरिद्वार। तेरह वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व डरा धमकाकर शादी कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की द्वितीय जमानत याचिका भी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने खारिज दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि कोतवाली रानीपुर क्षेत्र से एक तेरह वर्षीय लड़की लापता हो गई थी। बाद में पता चला था कि पड़ोसी युवक 13 वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर ले गया और शादी कर छह माह की गर्भवती कर दिया है। पीड़िता के परिवार वालों ने आरोपी टीटू यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी ग्राम सुंदरा मुंदरा थाना चांदपुर जिला बिजनौर यूपी के खिलाफ संबधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी टीटू यादव को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। पीड़िता ने घर वापस आ कर सारी घटना बताई थी। पुलिस ने भ्रूण की जांच के लिए डीएनए टेस्ट कराया है। आरोपी की जमानत याचिका को दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने खारिज कर दिया।

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