केपीएस चौहान
हरिद्वार। खराब एक्वागार्ड ठीक न करने के मामले में
जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष गगन गुप्ता एवं सदस्य रंजना गोयल ने विक्रेता व यूरेका फोम्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को उपभोक्ता सेवा में कमी करने पर एक्वागार्ड के बदले नया एक्वागार्ड देने तथा मानसिक क्षति के लिए पांच हजार व शिकायत खर्च एवं अधिवक्ता फीस के रूप में तीन हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं।
रानीपुर बीएचईएल निवासी सुंदर सिंह रावत ने यूरेका फोम्स कंपनी निर्मित एक एक्वागार्ड विक्रेता श्री गंगा इंटरप्राइजेज ज्वालापुर से अक्तुबर 2018 में 11 हजार तीन सौ रूपये में खरीदा था। विक्रेता ने शिकायतकर्ता को एक मेनुवल बुक देते हुए उक्त एक्वागार्ड की एक वर्ष की वारंटी दी थी। एक्वागार्ड सही काम ना करने पर नया देने का आश्वासन भी दिया था। खरीदने के दो दिन बाद एक्वागार्ड लगाने गए कर्मचारी ने शिकायतकर्ता से सौ रूपये चार्ज लिया था। थोड़े दिन बाद उक्त एक्वागार्ड में बिजली सप्लाई व गंदा पानी आने की समस्या पैदा हो गई थी। जिसपर विक्रेता ने एक कर्मचारी को भेजकर बिजली सप्लाई ठीक कराकर 150 रुपये चार्ज लिया था लेकिन गंदे पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। उसके बाद एक्वागार्ड ने काम करना बंद कर दिया था। विक्रेता व कंपनी प्रबंध निदेशक ने शिकायतकर्ता की किसी समस्या व शिकायत का समाधान नहीं किया। जबकि जून 2019 से लगातार उक्त एक्वागार्ड बन्द पड़ा हुआ था। पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने स्थानीय विक्रेता व कम्पनी के प्रबंध निदेशक को संयुक्त रूप से उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी ठहराया है।











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