नाबालिग छात्राओं को करते थे तंग, दोनों आरोपियों को हुई सजा

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केपीएस चौहान

हरिद्वार। दो नाबालिग छात्राओं से टयूशन आते – जाते अश्लील कमेंट एवं छेड़खानी करने के मामले में एफ टी एस कोर्ट/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए एक – एक साल का कारावास व 10- 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 10 फरवरी 2022 को थाना कनखल क्षेत्र में चेतन देव कुटिया गीता मंदिर के पास दो छात्राएं अपने घर से प्राइवेट टयूशन पढ़ने के लिए स्कूटी पर जाती थी। तभी पीछे से बाइक सवार दो युवक छात्राओं का पीछा करने लगते थे। काफी समय से दोनों आरोपी युवक छात्राओं से बदतमीजी व अश्लील कमेंट कर रहे थे। घटना वाले दिन आरोपियों के हाथ पकड़ने से छात्राएं स्कूटी से नीचे गिर गई थीं। स्कूटी से नीचे गिरने पर एक छात्रा घायल हो गई थी। उसी दिन एक छात्रा के पिता ने आरोपी मनीष पुत्र मुकेश व दूसरे युवक रोहित पुत्र वासुदेव निवासीगण रविदास बस्ती कनखल हरिद्वार के खिलाफ छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को पीड़ित छात्राओं का पीछा कर उत्पीड़न करने पर एक- एक वर्ष का कारावास व 10 -10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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