महिला अपराध, घरेलू हिंसा, भरण-पोषण और श्रम कानूनों की दी गई विस्तृत जानकारी
केपीएस चौहान
हरिद्वार। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल एवं एनजीओ मार्जिन टू एक्सेस प्रोजेक्ट के संयुक्त तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में लीगल एड काउंसिल, पैनल अधिवक्ताओं एवं प्रो बोनो अधिवक्ताओं के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जनपद न्यायाधीश नरेंद्र दत्त के निर्देशानुसार आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर तथा एनजीओ के रिसोर्स पर्सन ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर सचिव सिमरनजीत कौर ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्यों की जानकारी देते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से अधिवक्ताओं की कार्यकुशलता बढ़ेगी और जरूरतमंद लोगों को बेहतर कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में विशेषज्ञ अधिवक्ता अंकिता सरकार ने महिलाओं से संबंधित अपराध, भरण-पोषण, घरेलू हिंसा तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रमुख कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं दूसरे सत्र में विशेषज्ञ अधिवक्ता कुलदीप लकवाल ने श्रम कानूनों, नई नियमावली, श्रमिकों के अधिकारों और उनसे जुड़े कानूनी पहलुओं पर व्याख्यान दिया।कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी लीगल एड काउंसिल, पैनल अधिवक्ता एवं प्रो बोनो अधिवक्ताओं ने सक्रिय सहभागिता की। कार्यक्रम का संचालन डिप्टी लीगल एड काउंसिल रमन कुमार सैनी ने किया। इस अवसर पर संजय सैनी, नीलू शर्मा, रामशरण, विकास कुमार, काजल सैनी सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे।












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