नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका हुई खारिज

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केपीएस चौहान हरिद्वार। 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट /अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 28 सितंबर 2023 में थाना सिडकुल क्षेत्र में 13 वर्षीय पीड़िता लापता हो गई थी। काफी तलाश करने पर भी नहीं मिलने पर पीड़िता के पिता ने सिडकुल थाने में पुत्री की गुमशुदगी दर्ज कराई थी।घटना के करीब दो माह के बाद पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया था। तब पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। जिस पर पीड़िता के पिता ने आरोपी दिलीप मिश्रा पुत्र चतुर्भुज मिश्रा निवासी ग्राम केडवा थाना गोला गोकरनाथ जिला खीरी यूपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी दिलीप मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी दिलीप मिश्रा के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मुकदमे में पीड़िता व उसके पिता ने अपने बयानों में घटना की पुष्टि की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी है।

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