गांजा तस्कर की जमानत याचिका हुई खारिज

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केपीएस चौहान

हरिद्वार। भारी मात्रा में नशीला पदार्थ गांजा सहित पकड़े जाने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एन डी पी एस एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 14 जून 2025 को कोतवाली ज्वालापुर में तैनात उप निरीक्षक नवीन नेगी अपने सहकर्मियों के साथ क्षेत्र में गस्त कर रहे थे। जब वे जटवाड़ा पुल की तरफ से आगे जा रहे थे तभी उन्हें एक स्कुटी पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए थे , जो पुलिस कर्मियों को देखकर मुड़कर भागने का प्रयास करने लगे थे। इसी बीच स्कूटी पर पीछे बैठा व्यक्ति दो पोटलियों समेत गिर गया था। जिसे पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया था। जिसने अपना नाम व पता विक्रांत पुत्र त्रिलोक निवासी गांधीनगर थाना मंडी मुजफ्फरनगर , उत्तर प्रदेश हाल निवासी राम विहार दयाल कॉलोनी जमालपुर कलां , कनखल बताया था।उसके कब्जे से दो पोटलियों में 6 किलो 874 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। जबकि दूसरा व्यक्ति प्रदुम्न पुत्र टीकम निवास बल्लापुर बिजनौर हाल निवासी मधुबन होटल के पीछे, ज्वालापुर स्कूटी को लेकर भागने में कामयाब हो गया था। मौके पर पकड़े गए विक्रांत की जमानत याचिका न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दी हैं।

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