स्मैक तस्करों की जमानत हुई खारिज

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केपीएस चौहान।                                              हरिद्वार। बरेली उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर बेचने एवं पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अनिरुद्ध भट्ट ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 15 जनवरी 2025 को रात को कोतवाली ज्वालापुर पुलिस पुल जटवाड़ा के पास संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे । तभी नहर की पटरी पुल जटवाड़ा की तरफ से एक बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति उन्हें आते हुए दिखाई दिए दिए थे। जिन्हें पुलिसकर्मियों ने रोकने का प्रयास किया तो वे पुलिस पर फायरिंग कर तेजी वापस भागने लगे थे। पीछा करने पर दोनों बुलेट मोटरसाइकिल सवार रेगुलेटर पुल से कुछ आगे जंगल मार्ग नहर पटरी पर बुलेट मोटरसाइकिल को चालू हालत में छोड़कर नहर किनारे झाड़ियां व पेड़ों की आड़ में फरार हो गए थे। पुलिस बदमाशों को तलाश करते हुए आगे बढ़े तभी अचानक पेड़ में झाड़ियां की आड़ में छिपे बदमाशों ने पुलिस पर पुनः एक फायर कर दिया जिस पर पुलिस वालों ने अपने आप को बचते बचाते हुए बदमाशों को आत्म समर्पण करने के लिए कहा तो उन्होंने पुनः पुलिस टीम पर एक फायर कर दिया। उसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की तो सामने से चीखने की आवाज सुनाई दी थी पुलिस ने मौके पर जाकर टॉर्च, मोबाइल व ड्रेगन की लाइट में देखा तो एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी हुई थी तथा बगल में 315 बोर का तमंचा पड़ा हुआ था। जिसका प्राथमिक उपचार करते हुए पुलिस ने नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम नजाकत अली पुत्र केसर अली निवासी अहमदनगर नई बस्ती फातेहगंज, बरेली , उत्तर प्रदेश बताया था । आरोपी नजाकत अली की तलाशी लेने पर उसकी जेब से प्लास्टिक की पन्नी में रखा हुआ स्मैक बरामद हुआ था। जिसका वजन तोलने पर 101 ग्राम होना पाया गया था। पकड़े गए व्यक्ति की जेब से 1000 रुपए भी बरामद हुए थे। नजाकत अली ने भागे हुए अपने साथी का नाम सोहेल पुत्र सलीम निवासी अहमदनगर नई बस्ती, फतेहगंज, बरेली, उत्तर प्रदेश बताया था। जो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला था। बाद में पुलिस से दूसरे बदमाश सोहेल को भी गिरफ्तार कर लिया था जिसकी निशान देही पर एक तमंचा बरामद हुआ था। सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने नज़ाकत अली व सोहेल की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है।

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