एस. गुप्ता
हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आदेश निर्गत करते हुए भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनिमय आदेश दिनांक 13 मार्च, 2026 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु दिनांक 13-03-2026 से प्राकृतिक गैस, घरेलू पी.एन.जी. तथा सी.एन.जी. का समान वितरण एवं निरन्तर उपलब्धता तथा किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा प्राकृतिक गैस, एल.पी.जी. या सी.एन.जी. की जमाखोरी अथवा कालाबाजारी की शिकायत, समस्या के समाधान हेतु जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र(DEOC) हरिद्वार में तत्काल प्रभाव से कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती गरिमा मिश्रा, सहायक निदेशक, मत्स्य, हरिद्वार के स्थान पर राजीव भट्ट, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी हरिद्वार को तत्काल प्रभाव से नोडल अधिकारी नामित किया जाता हैं। मै० भागीरथी गैस सर्विस BPC, 9412668427 ज्वालापुर हेतु राजीव भट्ट जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी हरिद्वार 9412029743 को नामित किया गया है। सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने-अपने से सम्बद्ध गैस एजेन्सी का निरंतर अनुश्रवण करते रहेंगे तथा आपदा कन्ट्रोल रूम में गैस आपूर्ति/वितरण विषयक अद्यतन सूचना उपलब्ध कराते हुए उक्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे ताकि गैस की कालाबाजारी, अवैध संग्रहण तथा रिफिलिंग आदि के सम्बन्ध में जनमानस में आपूर्ति से सम्बन्धी किसी भी प्रकार का भय अथवा संशय उत्पन्न न हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।











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