पड़ोसी युवती के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में एफ टी एस सी/ अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई

Spread the love

केपीएस चौहान

हरिद्वार। पड़ोसी युवती के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में एफ टी एस सी/ अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 20 जुलाई 2023 को सिडकुल थाना क्षेत्र में पीड़िता परचून की दुकान से सामान लेकर वापिस कमरे पर लौट रही थी। तभी ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले किराएदार आरोपी शुभम् ने पीड़िता को अपने कमरे में खींचकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी ने पीड़िता को घटना के बारे में परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। घटना वाले दिन पीड़िता घर पर अकेली थी। उसके माता पिता देहरादून रिश्तेदारी में भाई व बहन स्कूल गए हुए थे। पीड़िता घटना के बाद से घर में डरी सहमी रहने लगी थी। जिसपर पीड़िता के बड़े भाई को शक हुआ तब पूछने पर पीड़िता ने घटना के छह दिन बाद सारी घटना अपने घर वालों को बताई थी। पीड़िता के बड़े भाई ने आरोपी शुभम् पुत्र मुकेश कुमार निवासी ग्राम कुतुबपुर गावडी गंदौर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर यूपी के खिलाफ कई बार दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी शुभम् को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। वादी पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने शुभम को दंडित किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *