आर. के. जोशी
नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने कन्फर्म टिकट कैंसिल करने के नियमों में बदलाव किया है।
नए नियम इस प्रकार हैं:
72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर
सिर्फ फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज कटेगा, बाकी पैसा वापस मिलेगा।
72 से 24 घंटे के बीच कैंसिल करने पर
किराए का 25% चार्ज कटेगा।
24 से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर
किराए का 50% चार्ज कटेगा।
ट्रेन से 8 घंटे से कम समय पहले कैंसिल करने पर
कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी, जिसे बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है। इसके अलावा अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं।











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