के.पी.एस. चौहान
हरिद्वार। सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो लक्ष्मण सिंह ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कठोर कैद व 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 16 जनवरी 2026 को मासूम बच्ची पार्क में खेल रही थी। तभी आरोपी सूरज प्रकाश पोखरियाल मासूम बच्ची को अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसके बाद मासूम बच्ची रोते हुए घर आई तथा अपनी माता को सारी बात थी। इसी दिन बच्ची के पिता ने आरोपी सूरज प्रकाश पोखरियाल पुत्र वीरेंद्र निवासी घसयाली पौड़ी गढ़वाल, हाल पता भारतमाता पुरम कॉलोनी,कोतवाली नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसी दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने सूरज प्रकाश को सजा सुनाई है।











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