कानून की पाठशाला में ग्रामीणों को अधिकारों का पाठ

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एक्कड़ कलां में विधिक जागरूकता शिविर, स्थायी लोक अदालत ने बताए विवाद निपटारे के रास्ते; साइबर ठगी पर छात्रों ने नुक्कड़ नाटक से किया सचेत

केपीएस चौहान

हरिद्वार। कानून की जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित न रहें—इसी संदेश के साथ शनिवार को ग्राम एक्कड़ कलां के पंचायत भवन में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। स्थायी लोक अदालत और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में हुए शिविर में कोर यूनिवर्सिटी रुड़की के विधि विभाग के छात्र-छात्राओं ने ग्रामीणों को कानूनी अधिकारों से लेकर साइबर अपराध से बचाव तक की जानकारी दी।कार्यक्रम की मुख्य अतिथि स्थायी लोक अदालत की अध्यक्ष नीतू जोशी ने स्थायी लोक अदालत की भूमिका और वहां दायर किए जा सकने वाले मामलों की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों को विवादों के समाधान के लिए उपलब्ध कानूनी विकल्पों के प्रति जागरूक किया।

साइबर ठगी पर नुक्कड़ नाटक ने खींचा ध्यान

शिविर में कोर यूनिवर्सिटी के विधि विभाग के छात्र-छात्राओं ने साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी के प्रति जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। रोजमर्रा की जिंदगी में मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के बीच किस तरह साइबर ठग लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और किन सावधानियों से इससे बचा जा सकता है, इसे रोचक अंदाज में समझाया गया।

कानूनी मदद से वंचित न रहें : एलएडीसी

डिप्टी एलएडीसी रमन सैनी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली और आमजन को उपलब्ध विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आर्थिक या अन्य कारणों से कोई व्यक्ति कानूनी सहायता से वंचित न रहे, इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।कार्यक्रम में कोर यूनिवर्सिटी रुड़की के विधि विभाग के डीन डॉ. जागेश्वर नाथ, ग्राम प्रधान एकता पटेल सहित ग्रामीण, छात्र-छात्राएं और अन्य लोग मौजूद रहे।  शिविर में तीन अहम संदेश-

अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी रखें

• विवादों के समाधान के लिए उपलब्ध कानूनी मंचों का इस्तेमाल करें

• साइबर ठगी से बचने के लिए ओटीपी, बैंकिंग और निजी जानकारी साझा न करें

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