युवती से छेड़छाड़ और मारपीट के दोषी को तीन वर्ष का कारावास

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न्यायालय ने आरोपी पर ₹5 हजार का जुर्माना लगाया, गाली-गलौज की दोषी पत्नी को भी एक माह की सजा

के.पी.एस.चौहान

हरिद्वार। युवती से छेड़छाड़, मारपीट और धमकी देने के मामले में द्वितीय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट शमशाद अली ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, गाली-गलौज के आरोप में आरोपी की पत्नी को भी एक माह के कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।अभियोजन पक्ष के अनुसार, 12 नवंबर 2019 की सुबह पीड़िता अपने घर की छत पर बने कमरे में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी राजेंद्र उर्फ पप्पू पुत्र मूलचंद, निवासी मोहल्ला काशीपुर, हरिद्वार, जबरन कमरे में घुस आया और युवती के साथ अश्लील बातें करते हुए अनुचित मांग करने लगा। विरोध करने पर उसने युवती का गला दबाया और घटना की जानकारी किसी को देने पर उसे गायब कर देने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़िता ने पूरी बात अपनी मां को बताई। जब पीड़िता की मां ने आरोपी की पत्नी उषा से इस संबंध में बात की, तो उसने गाली-गलौज शुरू कर दी। दोपहर बाद जब पीड़िता के पिता घर लौटे और उन्हें घटना की जानकारी मिली, तो वे शाम करीब 4:30 बजे आरोपी की दुकान पर बातचीत करने पहुंचे। इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि राजेंद्र ने गाली-गलौज करते हुए सोडे की बोतल से हमला कर दिया। बचाव के दौरान पीड़िता के पिता के दाहिने हाथ में गंभीर चोट आई और उनके हाथ की हड्डी टूट गई। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी राजेंद्र उर्फ पप्पू को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास (संबंधित धाराओं के अनुसार) तथा कुल 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, आरोपी की पत्नी उषा को गाली-गलौज का दोषी मानते हुए एक माह के कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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