लक्सर में मिलावटखोरी पर बड़ा प्रहार, पनीर निर्माण इकाई सील

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संघीपुर गढ़ी में छापेमारी, 3 कुंतल तैयार और 6 कुंतल अधबना पनीर नष्ट; पामोलीन तेल से तैयार हो रहा था पनीर

खाद्य लाइसेंस निलंबित, संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू; जांच के लिए नमूने प्रयोगशाला भेजे

अमित कुमार

हरिद्वार। नवरात्र और दीपावली के त्योहारों से पहले खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने लक्सर में बड़ी कार्रवाई की। संघीपुर गढ़ी स्थित एक पनीर निर्माण इकाई पर देर रात से सुबह तक चली छापेमारी में करीब 3 कुंतल तैयार पनीर, 6 कुंतल अधबना पनीर और 90 किलोग्राम पामोलीन तेल नष्ट करा दिया गया। मौके पर स्किम्ड मिल्क पाउडर और पामोलीन ऑयल का इस्तेमाल कर पनीर तैयार किए जाने का मामला सामने आया। विभाग ने इकाई को अग्रिम आदेशों तक बंद कराते हुए खाद्य लाइसेंस भी निलंबित कर दिया।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर 13 अक्टूबर की मध्य रात्रि से 14 अक्टूबर की सुबह तक यह कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के उपायुक्त गढ़वाल राजेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में पहुंची टीम ने थाना कोतवाली लक्सर क्षेत्र के संघीपुर गढ़ी स्थित पनीर निर्माण इकाई की जांच की। कार्रवाई में सहायक आयुक्त महिमानंद जोशी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन, योगेंद्र पांडेय और पवन कुमार शामिल रहे। पुलिस बल और महिला कांस्टेबल ने भी कार्रवाई में सहयोग किया।

पामोलीन तेल और मिल्क पाउडर से बन रहा था पनीर

छापेमारी के दौरान निर्माण स्थल पर बिक्री के लिए संग्रहित करीब तीन कुंतल तैयार पनीर और लगभग छह कुंतल सेमी प्रोसेस्ड पनीर मिला। मौके पर एल्यूमीनियम के बड़े टब और डीप फ्रीजर भी पाए गए।

इसके अलावा 15 किलोग्राम क्षमता वाले बेस्ट चॉइस रिफाइंड पामोलीन ऑयल के छह भरे टिन, कुल 90 किलोग्राम तेल, 26 खाली टिन और 25 किलोग्राम क्षमता वाले स्किम्ड मिल्क पाउडर के 10 खाली बोरे मिले। पामोलीन तेल के दो अन्य टिन भी मौके पर पाए गए। विभागीय जांच में स्किम्ड मिल्क पाउडर और पामोलीन ऑयल का इस्तेमाल कर पनीर बनाने की बात सामने आई। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, खाद्य सुरक्षा आयुक्त उत्तराखंड ने 7 अगस्त 2026 को एनालॉग पनीर के निर्माण, संग्रहण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बावजूद इकाई में इस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल कर पनीर तैयार किया जा रहा था।

गड्ढा खुदवाकर नष्ट कराया खाद्य पदार्थ

कार्रवाई के दौरान विभागीय टीम ने मौके पर गड्ढा खुदवाकर करीब तीन कुंतल तैयार पनीर, छह कुंतल सेमी प्रोसेस्ड पनीर और 90 किलोग्राम पामोलीन तेल नष्ट करा दिया। विभाग ने इकाई को तत्काल बंद कराते हुए नोटिस चस्पा किया और उसका खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया।

इकाई संचालक ताजिम पुत्र फैयाज, निवासी संघीपुर गढ़ी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मौके से खुले पनीर और पनीर निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे पामोलीन ऑयल के नमूने लेकर जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला, रुद्रपुर भेजे गए हैं। प्रयोगशाला की रिपोर्ट से नमूनों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने की स्थिति स्पष्ट होगी।

त्योहारों पर मिलावट रोकने के लिए अभियान तेज

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। विभाग की इस कार्रवाई से खाद्य पदार्थों के निर्माण और बिक्री में नियमों की अनदेखी करने वालों को सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है।

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